CID and CBI Kya Hai – सीबीआई और सीआईडी नाम कोई नया नही है CBI और CID दोनों जाँच एजेंसी लेकिन काम करने का तरीका अलग अलग है CID राज्य सरकार के आर्डर पर काम करती है जबकि CBI देश और विदेश में काम करती है.
आज कल दंगा, चोरी, डैकेती, भ्रष्टाचार, क्राइम जैसी घटनाएँ आम घटना बन चुकी है आपके घर में अखबार आता होगा शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जिसमे इन घटना की खबर न आई हो.
कुछ केस ऐसे आ जाते है उस केस को लॉकल पुलिस नही सुलझा पाती है अगर केस राज्य के अन्दर है तो CID को सौंपा जाता है और केस राज्य के बाहर का है तो CBI को सौंपा जाता है
सीबीआई क्या है – What Is CBI
सीबीआई का पूरा नाम ( CBI Full Form ) Central Bureau of Investigation है जिसे हम शार्टकट में CBI कहते है और CBI को हिंदी में केन्द्रीय जाँच ब्यूरो कहते है.
सीबीआई राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय लेवल पर जो अपराध होता है उनकी जाँच करती है CBI को केस तब सौंपा जाता है जब केस पुलिस की हद से पार हो जाता है छोटा केस CBI को नही सौंपा जाता है छोटे केस को पुलिस निपटाती जो जाँच होती है वो पुलिस द्वारा की जाती है
सीबीआई की शुरुआत साल 1963 में की गयी थी सीबीआई का मन मकसद यह है की जो घोटाले और भ्रष्टाचार होता है उनकी करने के लिए लोकल पुलिस ऐसे केस को नही निपटा सकती है
कोई भी केस CBI को सौंपने से पहले राज्य सरकार और केंद्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है बिना अनुमति CBI जाँच नही की जाती है
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जबकि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट सरकार की बिना अनुमति ही CBI जाँच का आदेश दे सकता है पर मुद्दा बड़ा होना चाहिए. तो अब आप समझ गये होंगे सीबीआई क्या है.
सीआईडी क्या है – What Is CID
CID का पूरा नाम ( CID Full Form ) Crime Investigation Department है जिसे हम शार्टकट में CID कहते है जो अपराध राज्य के लेवल पर होता है उसकी जाँच CID द्वारा की जाती है और इसका हिंदी नाम अपराध जाँच विभाग है.
जैसा की आपने ऊपर पढ़ा की CID की जाँच किसी एक प्रदेश के अन्दर होने वाले अपराध की जाँच CID करती है यानि अगर कोई घटना हो जाती है जैसे चोरी हत्या गैंगरेप इत्यादि तो उस केस जाँच CID टीम करती है
पुलिस की सिफ़ारिश पर CID की स्थापना साल 1902 बिर्टिश सरकार द्वारा की गई थी CID एक पुलिस की ही टीम होती है जिसे हम खुपिया विभाग के नाम से जानते है
CID की मैंन चाबी राज्य सरकार और हाई कोर्ट के पास होती है कोई भी केस राज्य सरकार और हाई कोर्ट के बिना अनुमति CID जाँच नही की जा सकती है राज्य सरकार और हाई कोर्ट इन दोनों में से किसी एक से अनुमति मिलने के बाद CID अपना काम शुरू करती है
CBI और CID में क्या अंतर है ( What is the difference between CBI and CID )
CID और CBI में रात दिन का अंतर है इनमे से कुछ पॉइंट की मैंने छंटाई की है जो की निम्न प्रकार है.
- CID सिर्फ एक राज्य की जाँच करती है जबकि CBI पुरे देश और विदेश की जाँच करती है
- CID को हाई कोर्ट और राज्य सरकार द्वारा जाँच करने का आदेश मिलता है जबकि CBI को राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट से जाँच का आदेश मिलता है
- CID एक राज्य का खुपिया विभाग होता है जबकि CBI पुरे मुल्क का होता है भले वो देश हो या विदेश
- CID ऑफीसर बनने के लिए अपराध विज्ञान की परीक्षा पास करनी पड़ती है जबकि CBI ऑफिसर बनने के लिए SSC बोर्ड परीक्षा को पास करना होता है
- CID को केस कभी भी सौंपा जा सकता है जबकि CBI को सौंपने से पहले पुलिस द्वारा जितनी हो सके उतनी जाँच करती है CID जब हाथ खड़ा कर देती है तब वो केस CBI को दिया जाता है
आपने क्या सिखा
आज आपने इस पोस्ट के माध्यम के माध्यम से जाना की CID and CBI Kya Hai साथ ही जाना की CBI और CID में क्या अंतर है मुझे पूरी उम्मीद है की आपको यह पोस्ट पसंद आई होगी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेन्ट बॉक्स में जरूर पूछे